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छेड़खानी के आरोपी को तीन वर्ष की सजा

प्रतापगढ़ (ब्यूरो)। अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने शिवपाल निवासी अमिलहा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ को नाबालिग से छेड़खानी के आरोप में दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कारावास तथा 1000 रूपया के अर्थदण्ड से दण्डित किया। बता दे कि वादी मुकदमा विद्या देवी ने तहरीर दिया कि 22 मार्च 2014 को 4 बजे दिन में मेरी पुत्री शिवपाल के घर घास छीलने के लिए गयी तो उसके घर पर कोई नहीं था। उसने बुरी नियत से पकड़ लिया और घसीट ले गया तथा जबरन नाड़ा तोड़ दिया। वह चिल्लायी तो उसकी इज्जत बची। राज्य की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता राजकुमार त्रिपाठी ने किया।

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प्रतापगढ़ (ब्यूरो)। अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने शिवपाल निवासी अमिलहा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ को नाबालिग से छेड़खानी के आरोप में दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कारावास तथा 1000 रूपया के अर्थदण्ड से दण्डित किया। बता दे कि वादी मुकदमा विद्या देवी ने तहरीर दिया कि 22 मार्च 2014 को 4 बजे दिन में मेरी पुत्री शिवपाल के घर घास छीलने के लिए गयी तो उसके घर पर कोई नहीं था। उसने बुरी नियत से पकड़ लिया और घसीट ले गया तथा जबरन नाड़ा तोड़ दिया। वह चिल्लायी तो उसकी इज्जत बची। राज्य की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता राजकुमार त्रिपाठी ने किया।

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