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छेड़खानी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

जिला अदालत ने विवाहित महिला के साथ छेड़खानी करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। महिला के साथ होली खेलने के दौरान छेड़खानी की गई थी।
अंतू थाना क्षेत्र के भदौसी गांव निवासी अखंड प्रताप सिंह पर गांव के आलोक सिंह ने आरोप लगाया था कि अखंड प्रताप सिंह ने होली खेलने के बहाने उनके घर में घुसकर महिला के साथ छेड़खानी की इसके बाद प्रधान मुकेश सिंह के सह पर पर परिवार के कई लोगों ने वादी के घर पर हमला कर तोड़फोड़ की और मारपीट की। अखंड प्रताप सिंह ने जिला जज संजय शंकर पांडे की कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी सुनवाई करते हुए जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दी मामले में जमानत का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता योगेश शर्मा व विक्रम सिंह ने किया

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जिला अदालत ने विवाहित महिला के साथ छेड़खानी करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। महिला के साथ होली खेलने के दौरान छेड़खानी की गई थी।
अंतू थाना क्षेत्र के भदौसी गांव निवासी अखंड प्रताप सिंह पर गांव के आलोक सिंह ने आरोप लगाया था कि अखंड प्रताप सिंह ने होली खेलने के बहाने उनके घर में घुसकर महिला के साथ छेड़खानी की इसके बाद प्रधान मुकेश सिंह के सह पर पर परिवार के कई लोगों ने वादी के घर पर हमला कर तोड़फोड़ की और मारपीट की। अखंड प्रताप सिंह ने जिला जज संजय शंकर पांडे की कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी सुनवाई करते हुए जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दी मामले में जमानत का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता योगेश शर्मा व विक्रम सिंह ने किया

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