कौशाम्बी। विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन-2022 के तहत नौ अप्रैल को होने वाले मतदान के दौरान लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट एवं लाइसेंस प्राधिकारी ने सात अप्रैल को शाम चार बजे से नौ अप्रैल को शाम चार बजे तक जिले की सभी फुटकर एवं थोक आबकारी अनुज्ञापन बंद रहेंगी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया है। इस अवधि में मादक वस्तुओं के उपभोग को नियंत्रित करने के लिए उसके कब्जे में रखे जाने की सीमा का प्राविधान भी लागू रहेगा। साथ ही बंदी के दौरान अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।
कौशाम्बी। विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन-2022 के तहत नौ अप्रैल को होने वाले मतदान के दौरान लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट एवं लाइसेंस प्राधिकारी ने सात अप्रैल को शाम चार बजे से नौ अप्रैल को शाम चार बजे तक जिले की सभी फुटकर एवं थोक आबकारी अनुज्ञापन बंद रहेंगी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया है। इस अवधि में मादक वस्तुओं के उपभोग को नियंत्रित करने के लिए उसके कब्जे में रखे जाने की सीमा का प्राविधान भी लागू रहेगा। साथ ही बंदी के दौरान अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।



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