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लोक अदालत का आयोजन 12 को

रायबरेली।उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार व मा0 अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश, अब्दुल शाहिद के दिशा-निर्देशन में 12 मार्च 2022 को दीवानी न्यायालय, रायबरेली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु पराविधिक स्वयं सेवकों द्वारा डोर टू डोर पैम्फलेट, स्टीकर के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए नगर पालिका की कूड़ा/कचरा उठाने वाली गाड़ियों में लगे ध्वनि यंत्र के माध्यम से लोक अदालत से सम्बन्धित आडियो क्लिप बजवाकर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।  सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुमित कुमार द्वारा बताया गया कि जनपद के समस्त वादकारियों एवं अधिवक्ता गणों से अनुरोध है कि 12 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण करावे। साथ ही ऐसे वाद जो अभी तक न्यायालय में दाखिल नहीं किये गये है, उनको प्री-लिटिगेशन स्तर पर निस्तारित कराये। इसके अतिरिक्त ई-चालान व चेक बाउंस के मामलों का सरल व सहज तरीके से लोक अदालत में निस्तारण कराया जा सकता है। राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में अधिक जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है।

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रायबरेली।उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार व मा0 अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश, अब्दुल शाहिद के दिशा-निर्देशन में 12 मार्च 2022 को दीवानी न्यायालय, रायबरेली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु पराविधिक स्वयं सेवकों द्वारा डोर टू डोर पैम्फलेट, स्टीकर के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए नगर पालिका की कूड़ा/कचरा उठाने वाली गाड़ियों में लगे ध्वनि यंत्र के माध्यम से लोक अदालत से सम्बन्धित आडियो क्लिप बजवाकर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।  सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुमित कुमार द्वारा बताया गया कि जनपद के समस्त वादकारियों एवं अधिवक्ता गणों से अनुरोध है कि 12 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण करावे। साथ ही ऐसे वाद जो अभी तक न्यायालय में दाखिल नहीं किये गये है, उनको प्री-लिटिगेशन स्तर पर निस्तारित कराये। इसके अतिरिक्त ई-चालान व चेक बाउंस के मामलों का सरल व सहज तरीके से लोक अदालत में निस्तारण कराया जा सकता है। राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में अधिक जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है।

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