अयोध्या । मण्डलायुक्त रोल आब्जर्बर नवदीप रिनवा ने चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत बताया कि राजनीतिक पार्टियों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की जानकारी अनिवार्य रूप से 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक करनी होगी। आयोग द्वारा बनाये गये इसके साथ एक केवाईसी ऐप बनाया है जिस पर उम्मीदवारों के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन का सभी पार्टियों को कड़ाई से पालन करना होगा। मण्डलायुक्त ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के आधार पर कई राजनीतिक दलों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटे के अंदर समाचार पत्रों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और पार्टी की वेबसाइट पर इसके बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। इसमें चयन का कारण बताना जरूरी होगा।
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आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की जानकारी 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक करनी होगी: मण्डलायुक्त
अयोध्या । मण्डलायुक्त रोल आब्जर्बर नवदीप रिनवा ने चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत बताया कि राजनीतिक पार्टियों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की जानकारी अनिवार्य रूप से 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक करनी होगी। आयोग द्वारा बनाये गये इसके साथ एक केवाईसी ऐप बनाया है जिस पर उम्मीदवारों के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन का सभी पार्टियों को कड़ाई से पालन करना होगा। मण्डलायुक्त ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के आधार पर कई राजनीतिक दलों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटे के अंदर समाचार पत्रों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और पार्टी की वेबसाइट पर इसके बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। इसमें चयन का कारण बताना जरूरी होगा।



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