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चुनाव से संबंधित हर गतिविधि में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से अनुपालन करवाया जाएगा: मण्डलायुक्त

अयोध्या। मण्डलायुक्त रोल आब्जर्बर नवदीप रिनवा ने बताया कि विधानसभा चुनाव की ड्यूटी में लगने वाले सभी कार्मिकों सुरक्षा बलों, मतदान कर्मियों, मतगणना को हर हाल में दोहरा टीकाकरण जरूरी है। यह निर्देश चुनाव आयोग की विस्तृत गाइडलाइन में दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया में शामिल हर व्यक्ति फेस मास्क अवश्यक धारण करेगा। चुनाव से संबंधित हर गतिविधि में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से अनुपालन करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी भी मतदान व मतगणना कार्मिक व एजेंट को मतदान व मतगणना हाल में बगैर मास्क के प्रवेश नहीं मिलेगा। किसी भी व्यक्ति को जिसका दोहरा टीकाकरण नहीं हुआ है वह मतगणना हॉल में दाखिल नहीं हो सकेगा। अगर ऐसे किसी व्यक्ति को टीके की एक ही खुराक लगी है तो उसे अपनी 48 घंटे पहले की आरटीपीसीआर या आरएटी जांच की रिपोर्ट दिखानी होगी। नामांकन, मतदान, मतगणना स्थल के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर और सैनिटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। पोलिंग पार्टियों व सुरक्षा बलों के वाहनों के आवागमन में कोविड गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। मण्डलायुक्त ने मण्डल के जिलाधिकारियो से कहा कि जिला स्तरीय स्वास्थ्य अधिकारी बतौर नोडल अधिकारी हर विधानसभा क्षेत्र में तैनात किये जाएंगे, जो कोविड संक्रमण रोकने के सभी आवश्यक प्रबंधों की निगरानी करेंगे। इलेक्ट्रानिको वोटिंग मशीन और वीवीपैट को संचालित व उनकी आवश्यक मरम्मत आदि करने वाले सभी तकनीकी कार्मिक ग्लव्स पहन कर ही कार्य करेंगे। चुनाव सामग्री के वितरण के लिए बड़े हॉल या खुले स्थान पर ही किया जाएगा। हर मतदान कर्मी व सुरक्षा कर्मी को मास्क, सैनिटाइजर, फेसशील्ड और ग्लव्स अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाए जाएंगे। समुचित संख्या में मतदान और मतगणना कर्मी आरक्षित रखे जाएंगे, जिन्हें किसी मतदान या मतगणना कार्मिक में कोविड के लक्षण पाए जाने पर तत्काल बदला जा सकेगा।

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अयोध्या। मण्डलायुक्त रोल आब्जर्बर नवदीप रिनवा ने बताया कि विधानसभा चुनाव की ड्यूटी में लगने वाले सभी कार्मिकों सुरक्षा बलों, मतदान कर्मियों, मतगणना को हर हाल में दोहरा टीकाकरण जरूरी है। यह निर्देश चुनाव आयोग की विस्तृत गाइडलाइन में दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया में शामिल हर व्यक्ति फेस मास्क अवश्यक धारण करेगा। चुनाव से संबंधित हर गतिविधि में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से अनुपालन करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी भी मतदान व मतगणना कार्मिक व एजेंट को मतदान व मतगणना हाल में बगैर मास्क के प्रवेश नहीं मिलेगा। किसी भी व्यक्ति को जिसका दोहरा टीकाकरण नहीं हुआ है वह मतगणना हॉल में दाखिल नहीं हो सकेगा। अगर ऐसे किसी व्यक्ति को टीके की एक ही खुराक लगी है तो उसे अपनी 48 घंटे पहले की आरटीपीसीआर या आरएटी जांच की रिपोर्ट दिखानी होगी। नामांकन, मतदान, मतगणना स्थल के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर और सैनिटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। पोलिंग पार्टियों व सुरक्षा बलों के वाहनों के आवागमन में कोविड गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। मण्डलायुक्त ने मण्डल के जिलाधिकारियो से कहा कि जिला स्तरीय स्वास्थ्य अधिकारी बतौर नोडल अधिकारी हर विधानसभा क्षेत्र में तैनात किये जाएंगे, जो कोविड संक्रमण रोकने के सभी आवश्यक प्रबंधों की निगरानी करेंगे। इलेक्ट्रानिको वोटिंग मशीन और वीवीपैट को संचालित व उनकी आवश्यक मरम्मत आदि करने वाले सभी तकनीकी कार्मिक ग्लव्स पहन कर ही कार्य करेंगे। चुनाव सामग्री के वितरण के लिए बड़े हॉल या खुले स्थान पर ही किया जाएगा। हर मतदान कर्मी व सुरक्षा कर्मी को मास्क, सैनिटाइजर, फेसशील्ड और ग्लव्स अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाए जाएंगे। समुचित संख्या में मतदान और मतगणना कर्मी आरक्षित रखे जाएंगे, जिन्हें किसी मतदान या मतगणना कार्मिक में कोविड के लक्षण पाए जाने पर तत्काल बदला जा सकेगा।

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