प्रतापगढ़ (ब्यूरो)। अपर सत्र न्यायाधीश सन्तोष कुमार तिवारी ने जान से मारने की नियत के आरोपी बचान पासी सुत मिठाई लाल निवासी अजगरा रानीगंज थाना लालगंज को दोषी पाते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास व पच्चीस हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड की राशि में से बीस हजार रुपया चुटहिल दीपांकर को प्रतिकर के रूप देय होगा।वादी मुकदमा सुभाष चन्द्र निवासी अजगरा रानीगंज थाना लालगंज के अनुसार घटना 1 अप्रैल 2017 समय साढ़े छः बजे शाम रानीगंज अजगरा मार्ग पर सड़क के उत्तर कब्रिस्तान के पास गांव का बचान पासी भद्दी भद्दी गालियां दे रहा था वादी का लड़का दीपांकर वहां पहुचा और कहने लगा कि लोगों की मां बहनें इधर से आ- जा रही हैं गंदी गंदी गालियां मत दो। इसी बात पर बचान पासी नाराज हो गया उसे भी मां बहन की भद्दी-भद्दी गालियां देने लगा उसने मना किया तो बचा पासी ने जान से मारने की नियत से चाकू निकाल कर वार करने लगा। आवाज सुनकर वादी का दूसरा मौका शुभांकर दौड़कर पहुंचा और बचाव करने की कोशिश की तो बचान पासी ने यह कहते हुए की कोई पास आएगा उसे भी मार डालेंगे। धमकी देते हुए मौके से भाग गया। वादी के लड़के की हालत गंभीर हो गई जिसे इलाज हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी रवीन्द्र बहादुर सिंह ने किया।
प्रतापगढ़ (ब्यूरो)। अपर सत्र न्यायाधीश सन्तोष कुमार तिवारी ने जान से मारने की नियत के आरोपी बचान पासी सुत मिठाई लाल निवासी अजगरा रानीगंज थाना लालगंज को दोषी पाते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास व पच्चीस हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड की राशि में से बीस हजार रुपया चुटहिल दीपांकर को प्रतिकर के रूप देय होगा।वादी मुकदमा सुभाष चन्द्र निवासी अजगरा रानीगंज थाना लालगंज के अनुसार घटना 1 अप्रैल 2017 समय साढ़े छः बजे शाम रानीगंज अजगरा मार्ग पर सड़क के उत्तर कब्रिस्तान के पास गांव का बचान पासी भद्दी भद्दी गालियां दे रहा था वादी का लड़का दीपांकर वहां पहुचा और कहने लगा कि लोगों की मां बहनें इधर से आ- जा रही हैं गंदी गंदी गालियां मत दो। इसी बात पर बचान पासी नाराज हो गया उसे भी मां बहन की भद्दी-भद्दी गालियां देने लगा उसने मना किया तो बचा पासी ने जान से मारने की नियत से चाकू निकाल कर वार करने लगा। आवाज सुनकर वादी का दूसरा मौका शुभांकर दौड़कर पहुंचा और बचाव करने की कोशिश की तो बचान पासी ने यह कहते हुए की कोई पास आएगा उसे भी मार डालेंगे। धमकी देते हुए मौके से भाग गया। वादी के लड़के की हालत गंभीर हो गई जिसे इलाज हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी रवीन्द्र बहादुर सिंह ने किया।



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