प्रतापगढ़ (ब्यूरो)। विशेष सत्र न्यायाधीश/पास्को कोर्ट के जज पंकज कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी शालू बिंद सुत गोपीनाथ बिन्द निवासी धनुहा थाना रानीगंज को बलात्कार के आरोप में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कारावास व 30000/- रूपया जुर्माने से दण्डित करने का आदेश पारित किया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कुल अर्थदण्ड की धनराशि को धारा 357 के अंतर्गत पीड़िता की चिकित्सीय व मासिक पूर्ति व पुर्नवास के लिए दी जाय। जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जायेगी। बता दे कि धरना 7 मई 2013 की है। इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि प्रार्थी के घर शालू बिंद जो ग्राम धनुहा थाना रानीगज का है दिनांक 5 मई 2013 ई. को लगभग 11 बजे रात को मेरी पुत्री जिसकी उम्र 12 वर्ष को बहला फुसलाकर भगा ले गया। राज्य की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता रामेन्द्र पाण्डेय ने किया।
प्रतापगढ़ (ब्यूरो)। विशेष सत्र न्यायाधीश/पास्को कोर्ट के जज पंकज कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी शालू बिंद सुत गोपीनाथ बिन्द निवासी धनुहा थाना रानीगंज को बलात्कार के आरोप में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कारावास व 30000/- रूपया जुर्माने से दण्डित करने का आदेश पारित किया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कुल अर्थदण्ड की धनराशि को धारा 357 के अंतर्गत पीड़िता की चिकित्सीय व मासिक पूर्ति व पुर्नवास के लिए दी जाय। जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जायेगी। बता दे कि धरना 7 मई 2013 की है। इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि प्रार्थी के घर शालू बिंद जो ग्राम धनुहा थाना रानीगज का है दिनांक 5 मई 2013 ई. को लगभग 11 बजे रात को मेरी पुत्री जिसकी उम्र 12 वर्ष को बहला फुसलाकर भगा ले गया। राज्य की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता रामेन्द्र पाण्डेय ने किया।



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