राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 सितम्बर को
अयोध्या । उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फैजाबाद की अनुमति से 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें संबन्धित वादों का निस्तारण किया जायेगा। प्रि-लिटीगेशन में धारा 238 पराक्राम्य लिखत अधिनियम एन.आई.ऐक्ट, बैंक वसूली वाद, श्रम विवाद वाद, विद्युत एवं जलवाद बिल, अशमनीय छोड़ कर, अन्य आपराधिक शमनीय, पारिवारिक एवं अन्य व्यवहार वाद है। न्यायालय में लम्बित वाद जो नेशनल जुडीशियल डाटा ग्रिड पर प्रदर्शित हो में आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्राम्य लिखत अधिनियम एन.आई.ऐक्ट, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, श्रम विवाद वाद, विद्युत एवं जलवाद बिल, अशमनीय छोड़ कर पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सर्विस मैटर से संबंधित वेतन, भत्ता और सेवानिवृत्ति लाभ के मामले। राजस्व वाद, जो जनपद न्यायालय और उच्च न्यायालय में लम्बित हों। अन्य सिविल वाद किरायेदारी, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा वाद, विशिष्ट अनुतोष वाद आदि। उक्त जानकारी रिचा वर्मा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने दी।