दहेज को लेकर पत्नी पर मिट्टी का तेल डालकर जलाने का मामला
अयोध्या । तृतीय अपर जिला एवं सत्रर न्यायाधीश पूजा सिंह ने पटरंगा थाना क्षेत्र में दहेज को लेकर विवाहिता पूनम पर मिट्टी का तेल डालकर जलाकर नृशंस हत्या करने के बहुचर्चित मामले मेंं पति चंद्र कुमार वह सास रामावती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही दोनोंं अभियुक्तों पर 25- 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। फ़ैसले के पश्चात दोनोंं अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजने का आदेश दिया है। वही उम्र कैद की सजा सुनते ही सास रामावती अदालत मेंं फफक फफक कर रोने लगी। हालांकि उसके अन्य पुत्रों के समझाने पर वह चुप हो गई। यह घटना जनपद के पटरंगा थाना अंतर्गगत वर्ष 2018 की है। अभियोजन पक्ष से अपर शासकीय अधिवक्ता रमेश तिवारी के मुताबिक थाना रुदौली अंतर्गत फगौली गांव निवासिनी पूनम की शादी चंद्र कुमार पुत्र जगमोहन के साथ 2000 वर्ष 2017 में हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज में मोटरसाइकिल व 20 हजार की मांग कर रहे थे। विरोध करने पर उसे तरह-तरह से प्रताड़ित किया जाने लगा। जिसे उसने अपने पिता से बताया था। जब उसके ससुराल वाले उसे लेने आए तो उसके पिता ने समझा-बुझाकर किसी तरह से अपनी पुत्री को विदा किया । ससुराल आने के बाद फिर विवाहिता से दहेज की मांग करने लगे जिसका विरोध करने पर 5 अप्रैल 2018 को उसके पति व अन्य लोग मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिए। हालत गंभीर होने पर उसे सिविल अस्पताल लखनऊ में भर्ती कराया गया जहां दूसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई । मृतका के पिता की तहरीर पर दहेज हत्या का मुकदमा थाना पटरंगा में अपराध संख्या 53/18 के तहत पति व सास के अलावा दो देवर राजकुमार व लालचंद समेत 4 के खिलाफ दर्ज कराया गया। विवेचना के पश्चात विवेचक ने देवर राजकुमार व लाल चंद का नाम निकाल कर पति चंद्र कुमार व सास के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । वादी व अन्य गवाहों के बयान के आधार पर आरोपित पति चंद्र कुमार व सास रामावती पर हत्या की धारा 302 के तहत दोष सिद्ध करते हुए गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है तथा अभियुक्तों पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही फैसले में उल्लेख किया है कि जुर्माना अदा न करने पर 1-1 साल का अतिरिक्त कारावास के अलावा जेल में बिताई गई अवधि को समायोजित किया जाएगा।



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