गांजा रखने के आरोपी को दो वर्ष का सश्रम कारावास की सजा
प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम मनोज कुमार द्वितीय ने एनडीपीएस एक्ट में जितेंद्र कुमार गौतम निवासी मनिहारी टोला थाना मानिकपुर को दोषी पाते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार मिश्र ने किया। अभियोजन के अनुसार 15 अगस्त 2022 को एसओ महेशगंज संजय कुमार सिंह मय हमराही आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु हुलासगढ़ में थे तभी वाहन चेकिंग के दौरान एक तेज गति से मोटर साइकिल पर सवार दो व्यक्ति राजापुर की तरफ जाने के लिए आ रहें थे, पुलिस को देखकर चालक ने गाड़ी बाइक को मोड़कर भागना चहा तभी पुलिस ने उसे दौड़ा कर पकड़ लिया। उसमें से एक व्यक्ति राजू सोनकर तथा दूसरा जितेंद्र गौतम था। भागने के सम्बन्ध में पुलिस के पूछने पर बताया कि मोटरसाइकिल की हैडिल में जो झोला है उसमें गांजा हैं जिसे बेचने जा रहें हैं। पुलिस ने उनके पास से एक किलो एक सौ पन्द्रह ग्राम गाजा बरामद किया। न्यायालय में जितेंद्र कुमार गौतम के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया और अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल का प्रार्थना पत्र है न्यायालय में प्रस्तुत किया जिस न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित किया है।