गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्ता को सजा
प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश कुन्दन किशोर ने गैंगस्टर एक्ट में विमला देवी निवासी गमेलन का पुरवा थाना संग्रामगढ़ को दोषी पाते दो वर्ष छः माह पांच दिन का कारावास तथा पांच हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक इंद्रकांत पांडेय ने किया। उपरोक्त मुकदमे में अभियुक्ता 18 जून 2021 से जेल में निरुद्ध है उसके द्वारा जुर्म स्वीकार किये जाने की न्यायालय में याचना की गई, जिसके आधार पर न्यायालय ने उसके याचना को स्वीकार करते हुए उक्त आदेश पारित किया।