दुबारा बैनामा कर धन हड़पने पर चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज
कुंडा/संग्रामगढ़-प्रतापगढ़। बिक्रीत जमीन का दोबारा बैनामा कर धन हड़पने के आरोप में न्यायालय के आदेश पर विक्रेता व गवाहों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के रोकैयापुर निवासी राजा राम पुत्र राम अवतार ने गांव की बालमति पत्नी शेर बहादुर सिंह से एक जमीन 3 नवंबर 2022 को ₹275000 में बैनामा लिया था। जबकि उसी जमीन को भूस्वामिनी बाल मति उसके पहले ही मीना देवी पत्नी राम लखन द्विवेदी निवासिनी पीथनपुर के नाम बैनामा कर चुकी थी। दूसरी बार के क्रेता राजाराम को जब इस संबंध में जानकारी हुई तो उन्होंने बाल मती के घर जाकर इस संबंध में जानकारी चाही तो उनके परिजनों ने गाली गलौज करते व जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिया। पीड़ित राजाराम को न्याय न मिलने पर कोर्ट में 156(3) के अंतर्गत वाद दायर कर न्यायालय से न्याय की गुहार लगाई। न्यायालय ने पूरे साक्ष्य समेत राजाराम की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने महिला विक्रेता समेत गवाहों के खिलाफ धोखाधड़ी का अभियोग दर्ज करने का आदेश दिया। संग्रामगढ़ पुलिस ने बाल मति पत्नी शेर बहादुर सिंह, गवाह अमर बहादुर सिंह पुत्र द्वारिका सिंह, बेटी अर्चना सिंह पुत्र शेर बहादुर सिंह, पति शेर बहादुर सिंह पुत्र सर्वजीत सिंह के खिलाफ धारा 419, 420, 406, 504, 506 आईपीसी का मुकदमा दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।