दहेज लोभी पति व ससुर को 8 साल की जेल व 1 लाख 10 हजार रुपये जुर्माना
मामला दहेज के लिए विवाहिता व उसकी मां पर प्राणघातक हमला करने का
अयोध्या। विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक (द्वितीय) नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने वर्ष 2017 में रौनाही क्षेत्र में दहेज को लेकर विवाहिता नाज़नीन व उसकी मां पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला करने के बहुचर्चित मामले में पति सद्दाम व ससुर दोस्त मोहम्मद पर दोष सिद्ध करते हुए 8 साल का कठोर कारावास से दंडित किया है साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 55- 55 हजार रुपए जुर्माना भी किया है ।फैसले के पश्चात दोनों अभियुक्तों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जेल भेज दिया गया। यह मामला रौनाही थाना अंतर्गत पतिराम का पुरवा का 4 वर्ष पूर्व का है। अभियोजन पक्ष से वादी के अधिवक्ता सैयद आफताब अहमद तथा सरकारी अधिवक्ता सुभाष चंद्र त्रिपाठी रामचंद्र बारी व ज्ञानेश पांडेय ने अभियुक्तों को सजा दिलाने में जोरदार पैरवी किया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक रौनाही थाना क्षेत्र निवासिनी फात्मा की पुत्री नाज़नीन का विवाह सद्दाम पुत्र दोस्त मोहम्मद के साथ घटना के 7- 8 माह पूर्व हुआ था । शादी के पश्चात विवाहिता को दहेज में 50 हजार रुपये व मोटरसाइकिल की मांग को लेकर पति सास ससुर व देवर आए दिन प्रताड़ित करते थे। यह बात फोन पर अपनी मां को बताती थी कि दहेज को लेकर उसे ससुराल में मारा पीटा जा रहा है । 8 जुलाई 2017 की शाम 7 बजे जब फात्मा अपनी पुत्री के ससुराल गई तो वहां दोनों के बीच नोकझोंक होने लगी इसी दौरान सद्दाम व उसके पिता ने लाठी डंडा व लोहे की रॉड से जान से मारने की नियत से हमला कर दिया जिससे दोनों मां बेटी गंभीर रूप से जख्मी होकर बेहोश हो गए। घटना की रिपोर्ट फात्मा की तहरीर पर थाना रौनाही में पति समेत तीन के विरुद्ध अपराध संख्या 273 / 17 अंतर्गत धारा 498 ए 308 323 व दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दर्ज हुआ। विवेचना के दौरान विवेचक ने पति सद्दाम व ससुर के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के पश्चात पति सद्दाम व दोस्त मोहम्मद पर दोष सिद्ध किया गया। इसके पश्चात दोनों को धारा 308 में 5 साल की सजा व 30 हजार रुपये जुर्माना 498ए में 2 साल की सजा व 20 हजार रुपये जुर्माना 323 में छह माह की सजा व 500 सौ रुपये जुर्माना दहेज के धारा 4 में 8 माह की सजा व 5 हजार जुर्माना किया गया।