जहरीली शराब बनाने में तीन अभियुक्तों को 5 साल की कैद व 9 हजार रुपये जुर्माना
अयोध्या। वर्ष 2016 में तारुन क्षेत्र के बालापुर गांव में कच्ची शराब में मिलावट कर बेचने के तीन अलग-अलग मामले में आरोपितों गुरु प्रसाद निषाद राजेंद्र निषाद व जुगुन तारा पर सुनवाई के पश्चात दोष सिद्ध किया गया। यह फैसला विशेष न्यायाधीश ई सी एक्ट असद अहमद हाशमी ने तीनों आरोपितों को 5 – 5 वर्ष का कठोर कारावास से दंडित करते हुए सुनाया है ।साथ ही प्रत्येक पर 3 – 3 हजार रुपये जुर्माना किया है । यह मामला अयोध्या जनपद के तारुन थाना अंतर्गत बालापुर गांव का 5 साल पूर्व का है।वादी पक्ष से सरकारी अधिवक्ता अभय वैश्य व प्रवीण सिंह ने आरोपितो को सजा दिलाने में जोरदार पैरवी किया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 11 जुलाई 2016 की शाम 7:30 बजे तारुन थाना के दरोगा लालचंद यादव अभियुक्तों के यहां गए थे ।इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस दल ने अभियुक्तों के यहां दबिश दी जहां घर में चूल्हे पर आग जलाकर कच्ची शराब बनाई जा रही थी । दबिश के दौरान 15 लीटर शराब के साथ-साथ शराब बनाने का उपकरण बरामद हुआ ।पुलिस ने गुरु प्रसाद निषाद राजेंद्र निषाद व महिला जुगुन तारा के विरुद्ध तीन अलग-अलग अपराध संख्या 186/ 2016 187 / 2016 व 188/ 2016 अंतर्गत धारा 272 आईपीसी 7 / 63 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया ।वादी एवं गवाहों के बयान के आधार पर तीनों अभियुक्तों पर दोष सिद्ध किया गया । जहरीली शराब बनाने के मामले में 3 साल का कठोर कारावास 2 हजार रुपये जुर्माना 7 आबकारी अधिनियम में 1 साल की सजा व 500 सौ रुपये जुर्माना तथा धारा 63 आबकारी अधिनियम में 1 साल का कठोर कारावास व 5 सौ रुपये जुर्माना किया गया।